परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने कृषि ट्रैक्टर और गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण पर अतिरिक्त शुल्क में 30 सितम्बर 2026 तक विशेष राहत दी है। साथ ही, व्यावसायिक उपयोग वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नए पंजीकरण, फिटनेस, बीमा और प्रवर्तन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने किसानों और वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। कृषि ट्रैक्टर एवं गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण पर अतिरिक्त शुल्क में 30 सितम्बर 2026 तक छूट रहेगी। साथ ही व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नए पंजीकरण, फिटनेस, बीमा और प्रवर्तन दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान