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Article #743
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ट्रैक्टर एवं गैर-परिवहन दोपहिया वाहन मालिकों को बड़ी राहत — आरसी नवीनीकरण में अतिरिक्त शुल्क में विशेष छूट , व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नए दिशा-निर्देश भी लागू

Published Jul 7, 2026, 5:14 PM· Transport Departmentsource ↗
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Factual / Policy
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परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने कृषि ट्रैक्टर और गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण पर अतिरिक्त शुल्क में 30 सितम्बर 2026 तक विशेष राहत दी है। साथ ही, व्यावसायिक उपयोग वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नए पंजीकरण, फिटनेस, बीमा और प्रवर्तन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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हिंदी
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परिवहन विभाग
आरसी नवीनीकरण में विशेष छूट, व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नए दिशा-निर्देश
परिवहन आयुक्त श्री पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी किए, छूट 30 सितम्बर 2026 तक प्रभावी
— कृषि ट्रैक्टर आरसी नवीनीकरण पर 500 रुपये प्रति माह शुल्क
— गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों पर 300 रुपये प्रति माह शुल्क
— धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा एवं बूंदी में विशेष अभियान
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परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने किसानों और वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। कृषि ट्रैक्टर एवं गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण पर अतिरिक्त शुल्क में 30 सितम्बर 2026 तक छूट रहेगी। साथ ही व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नए पंजीकरण, फिटनेस, बीमा और प्रवर्तन दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान#परिवहन_विभाग#सड़क_सुरक्षा#किसान_हित#आरसी_नवीनीकरण
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Idea 1
Factual / Policy
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परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने कृषि ट्रैक्टर और गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण में देरी पर अतिरिक्त शुल्क में 30 सितम्बर 2026 तक विशेष राहत दी है। व्यावसायिक उपयोग में लाई जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए पृथक पंजीकरण, फिटनेस, बीमा और प्रवर्तन संबंधी नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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परिवहन विभाग
आरसी नवीनीकरण पर 30 सितम्बर 2026 तक विशेष छूट
कृषि ट्रैक्टरों और गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों के लिए शुल्क में राहत, जयपुर से आदेश जारी
— कृषि ट्रैक्टर: ₹500 प्रति माह, अधिकतम ₹2,500
— गैर-परिवहन दोपहिया: ₹300 प्रति माह, अधिकतम ₹1,000
— व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर अलग पंजीकरण, फिटनेस, बीमा, PUC अनिवार्य
-मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने किसानों और वाहन स्वामियों को राहत देते हुए आरसी नवीनीकरण में अतिरिक्त शुल्क पर 30 सितम्बर 2026 तक विशेष छूट दी है। कृषि ट्रैक्टरों पर अधिकतम ₹2,500, गैर-परिवहन दोपहिया पर अधिकतम ₹1,000 शुल्क रहेगा। व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नए दिशा-निर्देश भी लागू किए गए हैं। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान

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Idea 2
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परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने कृषि ट्रैक्टर, गैर-परिवहन दोपहिया और व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नए प्रावधान जारी किए हैं। आरसी नवीनीकरण पर 30 सितम्बर 2026 तक विशेष छूट रहेगी और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा व बूंदी में विशेष प्रवर्तन अभियान चलेगा।

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परिवहन विभाग
किसानों और वाहन स्वामियों को आरसी नवीनीकरण में विशेष राहत
परिवहन आयुक्त श्री पुरुषोत्तम शर्मा ने नए दिशा-निर्देश जारी किए
— कृषि ट्रैक्टरों पर 500 रुपये प्रति माह, अधिकतम 2,500 रुपये
— गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों पर 300 रुपये प्रति माह, अधिकतम 1,000 रुपये
— धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी में विशेष अभियान

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने किसानों और वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। कृषि ट्रैक्टरों व गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण पर 30 सितम्बर 2026 तक विशेष छूट रहेगी। व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए पंजीकरण, फिटनेस, बीमा और प्रवर्तन के नए दिशा-निर्देश भी लागू किए गए हैं। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान#परिवहन_विभाग#सड़क_सुरक्षा#किसान#वाहन_स्वामी
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Citizen Impact
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परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने कृषि ट्रैक्टरों और गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण पर अतिरिक्त शुल्क में 30 सितम्बर 2026 तक विशेष राहत दी है। साथ ही, व्यावसायिक उपयोग में लाई जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नए पंजीकरण, कराधान, फिटनेस और प्रवर्तन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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परिवहन विभाग
किसानों और वाहन स्वामियों को आरसी नवीनीकरण में विशेष राहत
30 सितम्बर 2026 तक लागू, परिवहन आयुक्त श्री पुरुषोत्तम शर्मा ने जारी किए निर्देश
— कृषि ट्रैक्टरों पर देरी शुल्क 500 रुपये प्रति माह, अधिकतम 2,500 रुपये
— गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों पर 300 रुपये प्रति माह, अधिकतम 1,000 रुपये
— व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का पृथक पंजीकरण, 5 जिलों में विशेष अभियान

किसानों और वाहन स्वामियों को बड़ी राहत। कृषि ट्रैक्टरों और गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण में देरी पर अतिरिक्त शुल्क में 30 सितम्बर 2026 तक विशेष छूट दी गई है। साथ ही व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नए पंजीकरण, कराधान, फिटनेस और प्रवर्तन दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान

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