स्वायत्त शासन विभाग ने यूडी टैक्स संग्रह अभियान की समीक्षा कर टैक्स निर्धारण को सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित रखने के निर्देश दिए। कुर्की प्रस्तावित प्रकरणों के लिए नगर निगम स्तर पर समिति बनाकर सुनवाई और बकाया जमा कराने के लिए अवसर देने की व्यवस्था भी बताई गई।
शासन सचिव श्री रवि जैन ने यूडी टैक्स संग्रह अभियान की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित हो। उन्होंने कहा कि किसी भी संशोधन से पहले मौका मुआयना किया जाए, ताकि आमजन के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके। कुर्की प्रस्तावित प्रकरणों के लिए नगर निगम स्तर पर समिति गठित करने और सुनवाई के बाद करदाता को बकाया जमा कराने के लिए दो दिन का अवसर देने के निर्देश भी दिए गए। 31 मार्च तक चल रहे अभियान को गंभीरता और संवेदनशीलता से संचालित करते हुए आमजन को दी जा रही रियायतों की जानकारी व्यापक रूप से पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक जयपुर में यूडी टैक्स के रूप में 120.62 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जबकि यूडी टैक्स एवं विज्ञापन कर मिलाकर 144.58 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है। राज्य सरकार की विशेष राहत के तहत वर्ष 2024-2025 तक के नगरीय विकास कर की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर 100 प्रतिशत छूट तथा 2011-12 से पूर्व के बकाया मामलों में शास्ति के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।
शासन सचिव श्री रवि जैन ने यूडी टैक्स संग्रह अभियान की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित हो। उन्होंने कहा कि किसी भी संशोधन से पहले मौका मुआयना किया जाए, ताकि आमजन के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके। कुर्की प्रस्तावित प्रकरणों के लिए नगर निगम स्तर पर समिति गठित करने और सुनवाई के बाद करदाता को बकाया जमा कराने के लिए दो दिन का अवसर देने के निर्देश भी दिए गए। 31 मार्च तक चल रहे अभियान को गंभीरता और संवेदनशीलता से संचालित करते हुए आमजन को दी जा रही रियायतों की जानकारी व्यापक रूप से पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक जयपुर में यूडी टैक्स के रूप में 120.62 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जबकि यूडी टैक्स एवं विज्ञापन कर मिलाकर 144.58 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है। राज्य सरकार की विशेष राहत के तहत वर्ष 2024-2025 तक के नगरीय विकास कर की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर 100 प्रतिशत छूट तथा 2011-12 से पूर्व के बकाया मामलों में शास्ति के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।
यूडी टैक्स संग्रह अभियान की समीक्षा आमजन को राहत के साथ टैक्स जमा कराने का अवसर 31 मार्च तक अभियान जारी टैक्स निर्धारण में पारदर्शिता पर जोर • कुर्की प्रस्तावित प्रकरणों में नगर निगम स्तर पर समिति सुनवाई करेगी और करदाता को बकाया जमा कराने के लिए दो दिन का अवसर मिलेगा • एकमुश्त जमा पर वर्ष 2024-2025 तक के यूडी टैक्स में ब्याज एवं शास्ति पर 100% छूट, तथा 2011-12 से पूर्व के मामलों में मूल बकाया पर 50% छूट -शासन सचिव श्री रवि जैन