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मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना पात्र ऋणी सदस्य 31 मार्च तक उठा सकते हैं योजना का लाभ इच्छुक ऋणी सहकारी भूमि विकास बैंक में सम्पर्क कर ऑनलाइन रसीद करें प्राप्त

Published Mar 29, 2026, 6:45 PM· Cooperative Departmentsource ↗
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मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का लाभ लेने के लिए भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों को 31 मार्च तक ऑनलाइन रसीद प्राप्त करनी होगी। योजना की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और पात्र सदस्य अपने जिले के सहकारी भूमि विकास बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के पात्र ऋणी सदस्य 31 मार्च तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने बताया है कि अब केवल दो दिन शेष हैं और इच्छुक ऋणी सदस्य अपने जिले के सहकारी भूमि विकास बैंक में संपर्क कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें। योजना की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 मार्च, 2025 को विधानसभा में की गई घोषणा की पालना में भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों एवं लघु उद्यमियों के हित में 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर यह योजना लागू की गई थी। योजना के अंतर्गत 30 जून, 2024 तक के बकाया शत प्रतिशत अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है, जबकि किसानों एवं लघु उद्यमियों से केवल मूल ऋण, बीमा प्रीमियम एवं 1 जुलाई, 2024 के बाद के ब्याज की राशि ली जा रही है। पात्र सदस्य समय रहते आवश्यक कार्यवाही कर योजना का लाभ लें।

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मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के पात्र ऋणी सदस्य 31 मार्च तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने बताया है कि अब अंतिम दो दिवस शेष हैं और इच्छुक ऋणी सदस्य अपने जिले के सहकारी भूमि विकास बैंक में संपर्क कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें। योजना की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 मार्च, 2025 को विधानसभा में की गई घोषणा की पालना में भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों एवं लघु उद्यमियों के हित में 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर यह योजना लागू की गई थी। योजना के अंतर्गत 30 जून, 2024 तक के बकाया शत प्रतिशत अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है, जबकि किसानों एवं लघु उद्यमियों से केवल मूल ऋण, बीमा प्रीमियम एवं 1 जुलाई, 2024 के बाद के ब्याज की राशि ली जा रही है। पात्र सदस्य समय रहते आवश्यक कार्यवाही कर योजना का लाभ लें।

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अवधिपार ब्याज राहत योजना का लाभ 31 मार्च तक पात्र ऋणी सदस्य तुरंत सहकारी भूमि विकास बैंक में संपर्क करें मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के तहत पात्र सदस्य समय रहते ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें। • 31 मार्च के बाद योजना का लाभ उपलब्ध नहीं होगा • किसानों एवं लघु उद्यमियों के हित में राज्य सरकार द्वारा राहत दी जा रही है -राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक

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