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Article #39
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा व्यावसायिक एलपीजी गैस के आवंटन हेतु नई व्यवसायिक एलपीजी वितरण नीति जारी— पश्चिमी एशिया घटनाक्रमों की पूर्व स्थिति के सत्तर प्रतिशत तक पहुंची व्यवसायिक एलपीजी आपूर्ति — खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री — व्यवसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं को संबंधित ऑयल गैस कंपनी के वितरक के साथ करना होगा पंजीकरण — व्यवसायिक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर होगी 40 से 100 प्रतिशत तक एलपीजी आपूर्ति — पीएनजी पाइपलाइन वाले क्षेत्रों में व्यवसायिक उपभोक्ताओं को करना होगा पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन

Published Mar 28, 2026, 5:20 PM· Food & Civil Supplies Departmentsource ↗
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने व्यावसायिक एलपीजी आवंटन के लिए नई वितरण नीति जारी की है। नीति के तहत प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति, पंजीकरण अनिवार्यता और पीएनजी उपलब्ध क्षेत्रों में कनेक्शन आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा व्यावसायिक एलपीजी गैस के आवंटन हेतु नई व्यावसायिक एलपीजी वितरण नीति जारी की गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में व्यावसायिक गैस आपूर्ति को चरणबद्ध रूप से पुनः बहाल करते हुए पश्चिमी एशिया घटनाक्रमों की पूर्व स्थिति के 70 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है। नई नीति के तहत शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पतालों को 100 प्रतिशत, होटल-रेस्तरां, ढाबों एवं डेयरियों को 60 प्रतिशत, औद्योगिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत, अन्य एनडीएनई उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तथा मंदिरों, विवाह समारोहों और धार्मिक आयोजनों को 50 प्रतिशत तक आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। सरकारी/नगर निगम अस्पतालों, स्कूल-कॉलेज, सरकारी कार्यालयों के कैंटीन, सुरक्षा बलों के मेस, अनुसंधान संस्थानों और पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं में 100 प्रतिशत आपूर्ति जारी रहेगी। सभी व्यावसायिक उपभोक्ताओं को संबंधित ऑयल गैस कंपनी के वितरक के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां पहले सिटी गैस वितरण कंपनी में पंजीकरण कर पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा।

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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा व्यावसायिक एलपीजी गैस के आवंटन हेतु नई व्यावसायिक एलपीजी वितरण नीति जारी की गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में व्यावसायिक गैस आपूर्ति को चरणबद्ध रूप से पुनः बहाल करते हुए पश्चिमी एशिया घटनाक्रमों की पूर्व स्थिति के 70 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है। नई नीति के तहत शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पतालों को 100 प्रतिशत, होटल-रेस्तरां, ढाबों एवं डेयरियों को 60 प्रतिशत, औद्योगिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत, अन्य एनडीएनई उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तथा मंदिरों, विवाह समारोहों और धार्मिक आयोजनों को 50 प्रतिशत तक आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। सरकारी/नगर निगम अस्पतालों, स्कूल-कॉलेज, सरकारी कार्यालयों के कैंटीन, सुरक्षा बलों के मेस, अनुसंधान संस्थानों और पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं में 100 प्रतिशत आपूर्ति जारी रहेगी। सभी व्यावसायिक उपभोक्ताओं को संबंधित ऑयल गैस कंपनी के वितरक के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां पहले सिटी गैस वितरण कंपनी में पंजीकरण कर पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा।

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व्यावसायिक एलपीजी वितरण नीति जारी चरणबद्ध बहाली और प्राथमिकता आधारित आपूर्ति नई नीति से व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। पंजीकरण और पीएनजी कनेक्शन की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है। • शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पतालों को 100 प्रतिशत, होटल-रेस्तरां, ढाबों एवं डेयरियों को 60 प्रतिशत तक आपूर्ति • सभी व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए संबंधित वितरक के साथ पंजीकरण अनिवार्य; पीएनजी उपलब्ध क्षेत्रों में पहले कनेक्शन आवेदन -खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा

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