खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने व्यावसायिक एलपीजी गैस के आवंटन हेतु नई व्यवसायिक एलपीजी वितरण नीति जारी की है। नीति के तहत प्राथमिकता के आधार पर आवंटन, पंजीकरण अनिवार्यता और पीएनजी उपलब्ध क्षेत्रों में कनेक्शन आवेदन की व्यवस्था तय की गई है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा व्यावसायिक एलपीजी गैस के आवंटन हेतु नई व्यवसायिक एलपीजी वितरण नीति जारी की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के कारण प्रभावित हुई व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से चरणबद्ध रूप से बहाल किया गया है तथा यह आपूर्ति अब पश्चिमी एशिया घटनाक्रमों की पूर्व स्थिति के 70 प्रतिशत तक पहुंच गई है। नई नीति के तहत शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पतालों को 100 प्रतिशत, होटल-रेस्तरां, ढाबों एवं डेयरियों को 60 प्रतिशत, औद्योगिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत, अन्य एनडीएनई उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तथा मंदिरों, विवाह समारोहों और धार्मिक आयोजनों को 50 प्रतिशत तक आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। सरकारी अस्पतालों, स्कूल-कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों के कैंटीन, पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, रक्षा प्रतिष्ठानों के मेस, सहकारी समितियों की कैंटीन तथा पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं में शत-प्रतिशत आपूर्ति जारी रहेगी। मंत्री श्री गोदारा ने बताया कि सभी व्यवसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए संबंधित ऑयल गैस कंपनी के वितरक के साथ पंजीकरण अनिवार्य होगा और पीएनजी पाइपलाइन वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सिटी गैस वितरण कंपनी में पंजीकरण कर पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। यह नीति वितरण को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा व्यावसायिक एलपीजी गैस के आवंटन हेतु नई व्यवसायिक एलपीजी वितरण नीति जारी की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के कारण प्रभावित हुई व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से चरणबद्ध रूप से बहाल किया गया है तथा यह आपूर्ति अब पश्चिमी एशिया घटनाक्रमों की पूर्व स्थिति के 70 प्रतिशत तक पहुंच गई है। नई नीति के तहत शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पतालों को 100 प्रतिशत, होटल-रेस्तरां, ढाबों एवं डेयरियों को 60 प्रतिशत, औद्योगिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत, अन्य एनडीएनई उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तथा मंदिरों, विवाह समारोहों और धार्मिक आयोजनों को 50 प्रतिशत तक आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। सरकारी अस्पतालों, स्कूल-कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों के कैंटीन, पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, रक्षा प्रतिष्ठानों के मेस, सहकारी समितियों की कैंटीन तथा पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं में शत-प्रतिशत आपूर्ति जारी रहेगी। मंत्री श्री गोदारा ने बताया कि सभी व्यवसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए संबंधित ऑयल गैस कंपनी के वितरक के साथ पंजीकरण अनिवार्य होगा और पीएनजी पाइपलाइन वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सिटी गैस वितरण कंपनी में पंजीकरण कर पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। यह नीति वितरण को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
व्यावसायिक एलपीजी वितरण नीति जारी आपूर्ति चरणबद्ध रूप से बहाल, पंजीकरण अनिवार्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नई व्यवसायिक एलपीजी वितरण नीति जारी की है। • शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और कुछ अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति • पीएनजी पाइपलाइन वाले क्षेत्रों में पहले सीजीडी कंपनी में पंजीकरण कर पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन -मुख्यमंत्री श्री