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Article #306
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​6 वर्ष की नौकरी कर चुकी लिपिक को आयोग ने किया बर्खास्त, हाई कोर्ट ने भी माना कि इस प्रकार के कर्मचारियों के खिलाफ की जानी चाहिए अनुशासनिक कार्यवाही, भर्ती परीक्षा में नकल कर नौकरी पाने वाली लिपिक सरोज बिश्नोई सेवा से बर्खास्त, आरपीएससी की बड़ी कार्रवाई

Published Jun 4, 2026, 10:27 PM· RPSC (Rajasthan Public Service Commission)source ↗
Idea 1
Factual / Policy
pending
Summary

आरपीएससी ने लिपिक ग्रेड-I श्रीमती सरोज बिश्नोई को 2018 भर्ती परीक्षा में नकल के आधार पर राजकीय सेवा से बर्खास्त किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी और अनुशासनिक कार्रवाई को उचित माना।

Creative
हिंदी
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आरपीएससी कार्रवाई
लिपिक ग्रेड-I श्रीमती सरोज बिश्नोई सेवा से बर्खास्त
कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-II भर्ती परीक्षा-2018 में नकल से चयनित, मार्च 2020 में कार्यग्रहण
— लगभग 6 वर्ष की सेवा अवधि के बाद बर्खास्तगी
— ब्लूटूथ डिवाइस और प्रश्नपत्र लीक से जुड़े प्रमाण
— हाई कोर्ट ने विभागीय जांच पर रोक का तर्क खारिज किया

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में नकल के जरिए चयनित लिपिक ग्रेड-I श्रीमती सरोज बिश्नोई को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया। लगभग 6 वर्ष की सेवा के बाद यह कार्रवाई राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्यवाही पर रोक के तर्क खारिज किए जाने के बाद की गई। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान#RPSC#राजस्थान_लोक_सेवा_आयोग#भर्ती_परीक्षा#अनुशासनिक_कार्रवाई
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Idea 2
Citizen Impact
pending
Summary

आरपीएससी ने कनिष्ठ सहायक/लिपिक भर्ती परीक्षा-2018 में नकल के आधार पर चयनित लिपिक श्रीमती सरोज बिश्नोई को सेवा से बर्खास्त किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अनुशासनिक कार्रवाई को वैध मानते हुए स्टे अर्जी खारिज की।

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हिंदी
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आरपीएससी कार्रवाई
नकल से चयनित लिपिक सरोज बिश्नोई सेवा से बर्खास्त
आरपीएससी ने जून 2026 में आदेश जारी किया, हाई कोर्ट ने स्टे अर्जी खारिज की
— कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में चयनित
— लगभग 6 वर्ष की सेवा के बाद तत्काल प्रभाव से बर्खास्त
— एसओजी की एफआईआर संख्या 35/2025, ब्लूटूथ उपयोग, और मार्च 2020 कार्यग्रहण

राज्य की प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नकल के जरिए चयनित लिपिक ग्रेड-I श्रीमती सरोज बिश्नोई को सेवा से बर्खास्त किया। जून 2026 में जारी आदेश में लगभग 6 वर्ष की सेवा, ब्लूटूथ के उपयोग और राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्टे अर्जी खारिज किए जाने को भी रेखांकित किया गया। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान#RPSC#नकल_के_खिलाफ_कार्रवाई
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