चूरू में चुनावी पैम्फलेट और पोस्टर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम-पता अनिवार्य किए जाने और नियम उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी गई है। साथ ही राज-काज के माध्यम से डिजिटल प्रशासनिक प्रगति के तथ्य भी दिए गए हैं, जिनमें 71 विभागों, 57 हजार से अधिक कार्यालयों, 50 लाख से अधिक ई-फाइलों और 8 लाख से अधिक कार्मिकों के आंकड़े शामिल हैं।
विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत चूरू में पैम्फलेट और पोस्टर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम-पता अनिवार्य किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों और उल्लंघन पर 6 माह तक कारावास या ₹2,000 जुर्माने की जानकारी दी। राज-काज से 71 विभागों में डिजिटल कार्यप्रणाली को भी गति मिली है। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान