दौसा जिला मजिस्ट्रेट ने विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान कोलाहल नियंत्रण के लिए ध्वनि प्रसारक और लाउडस्पीकर के उपयोग पर निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश 9 अक्टूबर 2023 से मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगा, और नियमों के उल्लंघन पर जप्ती व विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान कोलाहल नियंत्रण के लिए दौसा जिला मजिस्ट्रेट कमर जमान चौधरी ने समस्त प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों पर निषेधाज्ञा जारी की है। प्रातः 6 बजे से पूर्व और रात्रि 10 बजे के बाद उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आदेश 9 अक्टूबर 2023 से मतगणना समाप्ति तक प्रभावी है। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान