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Article #198
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| सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार

Idea 1
Factual / Policy
pending
Summary

दौसा जिला मजिस्ट्रेट ने विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान कोलाहल नियंत्रण के लिए ध्वनि प्रसारक और लाउडस्पीकर के उपयोग पर निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश 9 अक्टूबर 2023 से मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगा, और नियमों के उल्लंघन पर जप्ती व विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Creative
हिंदी
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विधानसभा आम चुनाव-2023
कोलाहल नियंत्रण हेतु ध्वनि प्रसारक एवं लाउडस्पीकर पर निषेधाज्ञा जारी
दौसा में जिला मजिस्ट्रेट कमर जमान चौधरी ने आदेश जारी किया
— प्रातः 6.00 बजे से पूर्व और रात्रि 10.00 बजे के बाद उपयोग निषिद्ध
— 9 अक्टूबर 2023 की निरन्तरता में आदेश जारी
— मतगणना समाप्ति तक आदेश प्रभावी, उल्लंघन पर जप्ती व कार्रवाई

विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान कोलाहल नियंत्रण के लिए दौसा जिला मजिस्ट्रेट कमर जमान चौधरी ने समस्त प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों पर निषेधाज्ञा जारी की है। प्रातः 6 बजे से पूर्व और रात्रि 10 बजे के बाद उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आदेश 9 अक्टूबर 2023 से मतगणना समाप्ति तक प्रभावी है। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान#विधानसभा_आम_चुनाव_2023
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Idea 2
Citizen Impact
pending
Summary

दौसा जिला मजिस्ट्रेट ने विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा और मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

Creative
हिंदी
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विधानसभा आम चुनाव-2023
दौसा में चुनावी प्रचार हेतु लाउडस्पीकर उपयोग पर निषेधाज्ञा
जिला मजिस्ट्रेट श्री कमर जमान चौधरी ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के निर्देश जारी किए
— रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक उपयोग प्रतिबंधित
— स्वीकृत अवधि में भी अधिक तेज आवाज की अनुमति नहीं
— आदेश मतगणना समाप्ति तक प्रभावी, 9 अक्टूबर 2023 से लागू

विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान दौसा जिले में लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिला मजिस्ट्रेट श्री कमर जमान चौधरी ने रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक उपयोग पर रोक, अनुमति की शर्तें और उल्लंघन पर विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान#विधानसभा_आम_चुनाव_2023
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