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Article #179
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| सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार

Idea 1
Factual / Policy
pending
Summary

भरतपुर जिले में विधानसभा आम चुनाव-2023 के मद्देनजर लोक शांति, कानून-व्यवस्था और निष्पक्ष मतदान के लिए धारा 144 लागू की गई है। आदेश में हथियार, जुलूस, ध्वनि प्रसारण, नारेबाजी, मदिरा, प्रचार सामग्री, मोबाइल उपयोग और मतदान केंद्रों के आसपास वाहनों पर विस्तृत प्रतिबंध तय किए गए हैं।

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हिंदी
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विधानसभा आम चुनाव-2023
भरतपुर में धारा 144 लागू, चुनाव व्यवस्था के लिए व्यापक प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने 9 अक्टूबर 2023 से आदेश प्रभावी किया
— आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा
— सार्वजनिक स्थलों पर हथियार, जुलूस, धरना और आमसभा पर रोक
— मतदान केन्द्रों से 200 मीटर परिधि में मोबाइल, सेल फोन, वायरलेस निषिद्ध

भरतपुर जिले में विधानसभा आम चुनाव-2023 के मद्देनजर लोक शांति, कानून-व्यवस्था और निष्पक्ष मतदान के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 9 अक्टूबर 2023 से लागू कर दी गई है। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा और इसमें हथियार, जुलूस, ध्वनि प्रसारण, नारेबाजी, मदिरा, प्रचार सामग्री, मोबाइल उपयोग तथा मतदान केन्द्रों के आसपास वाहनों पर प्रतिबंध शामिल हैं। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान#विधानसभा_आम_चुनाव_2023
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Idea 2
Citizen Impact
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Summary

भरतपुर जिले में विधानसभा आम चुनाव-2023 के मद्देनज़र लोक शांति, कानून-व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। आदेश में हथियार, जुलूस, ध्वनि प्रसारण, नारे, मदिरा, वाहनों और मतदान/मतगणना केंद्रों के आसपास मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध व छूटें स्पष्ट की गई हैं।

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हिंदी
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विधानसभा आम चुनाव-2023
भरतपुर जिले में धारा 144, भयमुक्त मतदान के लिए सख्त व्यवस्था
जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने सीमा क्षेत्र में 9 अक्टूबर 2023 से आदेश लागू किया
— सार्वजनिक स्थल पर हथियार, लाठी, डंडा, पत्थर, ईंट पर प्रतिबंध
— जुलूस, धरना, भाषण, आमसभा, ध्वनि प्रसारण हेतु पूर्व अनुमति आवश्यक
— मतदान व मतगणना केंद्र से 200 मीटर में मोबाइल, वायरलेस निषिद्ध

विधानसभा आम चुनाव-2023 के मद्देनज़र भरतपुर जिले में लोक शांति, कानून-व्यवस्था और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 लागू की गई है। हथियार, जुलूस, ध्वनि प्रसारण, नारे, मदिरा, वाहन और मतदान-मतगणना केंद्रों के आसपास मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान #विधानसभा_आम_चुनाव_2023

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