भरतपुर जिले में विधानसभा आम चुनाव-2023 के मद्देनजर लोक शांति, कानून-व्यवस्था और निष्पक्ष मतदान के लिए धारा 144 लागू की गई है। आदेश में हथियार, जुलूस, ध्वनि प्रसारण, नारेबाजी, मदिरा, प्रचार सामग्री, मोबाइल उपयोग और मतदान केंद्रों के आसपास वाहनों पर विस्तृत प्रतिबंध तय किए गए हैं।
भरतपुर जिले में विधानसभा आम चुनाव-2023 के मद्देनजर लोक शांति, कानून-व्यवस्था और निष्पक्ष मतदान के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 9 अक्टूबर 2023 से लागू कर दी गई है। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा और इसमें हथियार, जुलूस, ध्वनि प्रसारण, नारेबाजी, मदिरा, प्रचार सामग्री, मोबाइल उपयोग तथा मतदान केन्द्रों के आसपास वाहनों पर प्रतिबंध शामिल हैं। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान