दौसा जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए धारा 144 लागू की गई है। यह आदेश 9 अक्टूबर 2023 सायं 6 बजे से 05 दिसम्बर 2023 तक प्रभावी रहेगा।
दौसा जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनज़र धारा 144 लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर श्री कमर चौधरी ने कानून-व्यवस्था, लोक शान्ति और निष्पक्ष मतदान के लिए यह आदेश जारी किया है। यह 9 अक्टूबर 2023 सायं 6 बजे से 05 दिसम्बर 2023 तक प्रभावी रहेगा। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान