डूंगरपुर जिले में विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत प्रातः 6 बजे से पूर्व और रात्रि 10 बजे बाद लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने असामाजिक तत्वों की पहचान कर निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत डूंगरपुर जिले में प्रातः 6 बजे से पूर्व और रात्रि 10 बजे बाद लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री ने 3 दिसम्बर तक प्रभावी आदेश जारी करते हुए असामाजिक तत्वों पर भी निगरानी और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान